दौसा के महुवा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर फर्जी यात्री बनकर कार लूटने के 12 वर्ष पुराने मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया। दोनों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपियों ने चालक और उसके साथी को बंधक बनाकर कार लूटी थी।
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